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Ballia News: नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को 12 साल की सजा

Sat, 17 Oct 2026 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:01 AM IST
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Five convicts sentenced to 12 years in case involving the abduction and rape of a minor
बलिया। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म से जुड़े आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक किशोर अपचारी, जिसकी वर्तमान उम्र 24 वर्ष है, पर 40 हजार रुपये और चार अन्य दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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पुलिस के अनुसार गड़वार थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। मामले में मटमैैन गांव निवासी रणजीत, कृष्ण कुमार, शंकर और रविशंकर के साथ एक अन्य आरोपी को दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार, वादी की 15 वर्षीय नाबालिग बहन को आठ जुलाई 2018 को किशोर अपचारी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोप था कि इस घटना में रणजीत, कृष्ण कुमार, शंकर और रविशंकर ने भी सहयोग किया था। मामले में गड़वार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान दुष्कर्म से संबंधित और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले की प्रभावी पैरवी की।
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