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Ballia News: न्यायालय के आदेश पर शाखा प्रबंधक समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sat, 20 Jun 2026 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2026 12:54 AM IST
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FIR registered against two individuals, including the branch manager, following a court order.
बैरिया। राजस्व परिषद के स्थगन आदेश के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्वीकृत किए जाने के आरोप में न्यायालय के निर्देश पर बैरिया पुलिस ने ग्रामीण बैंक शाखा दुबेछपरा के शाखा प्रबंधक सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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उदयछपरा निवासी भानु प्रताप सिंह ने न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह मौजा दीघार और गोपालपुर स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं के भूमिधर काश्तकार हैं। उनके अनुसार उक्त भूमि में हिस्सेदार रहे काशीनाथ सिंह अपना संपूर्ण हिस्सा पहले ही अरविंद कुमार पांडेय के नाम विक्रय कर चुके हैं। शिकायत में कहा गया कि इसके बावजूद ग्रामीण बैंक शाखा दुबेछपरा के शाखा प्रबंधक दीपक कुमार ने कथित रूप से काशीनाथ सिंह के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर दिया। आरोप है कि मौजा गोपालपुर की संबंधित भूमि को लेकर राजस्व परिषद में निगरानी वाद विचाराधीन है। न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश जारी करते हुए क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है। यह आदेश खतौनी में भी दर्ज है।
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भानु प्रताप सिंह का आरोप है कि संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किए बिना और न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत किया गया, जिससे राजस्व परिषद के आदेश का उल्लंघन हुआ। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश पर बैरिया पुलिस ने शाखा प्रबंधक समेत दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बैरिया थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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