{"_id":"695d4d0957f659605e0b0dd4","slug":"fir-if-you-leave-the-headquarters-without-permission-ballia-news-c-190-1-bal1001-155327-2026-01-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो प्राथमिकी
विज्ञापन
बलिया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस की सुनवाई एवं प्रशिक्षण के संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। कहा, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों के बारे में बताया।
निर्देश दिया कि सभी बूथों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर की तैनाती की सूची अनिवार्य रूप से तैयार होनी चाहिए। एईआरओ को सभी संबंधित डाटा उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक बूथ की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए गए। दावा एवं आपत्तियों की संख्या, प्रारूप-6, प्रारूप-7 एवं प्रारूप-8 से प्राप्त आवेदनों की पूरी जानकारी प्रतिदिन बूथवार संकलित कर शाम सात बजे तक अपडेट की जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन हो गया है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, दावा-आपत्ति के लिए प्रारूप-7 और संशोधन के लिए प्रारूप-8 भरा जाएगा। दावे-आपत्तियां छह फरवरी तक ली जाएंगी, जबकि छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस जारी करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया चलेगी। 11 जनवरी को बीएलओ की ओर से मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। बीएलओ की ओर से जारी नोटिसों की तामिला की समीक्षा के निर्देश दिए। तीन दिन के भीतर नोटिस का तामिला हो जाए। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी एईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने मतदाता केंद्रों पर जाकर बीएलओ को वोटर लिस्ट वितरित करते समय ग्रुप फोटो लें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हर बूथ पर राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की सूची ईआरओ को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में एडीएम अनिल कुमार थे।
विज्ञापन
निर्देश दिया कि सभी बूथों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर की तैनाती की सूची अनिवार्य रूप से तैयार होनी चाहिए। एईआरओ को सभी संबंधित डाटा उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक बूथ की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए गए। दावा एवं आपत्तियों की संख्या, प्रारूप-6, प्रारूप-7 एवं प्रारूप-8 से प्राप्त आवेदनों की पूरी जानकारी प्रतिदिन बूथवार संकलित कर शाम सात बजे तक अपडेट की जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन हो गया है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, दावा-आपत्ति के लिए प्रारूप-7 और संशोधन के लिए प्रारूप-8 भरा जाएगा। दावे-आपत्तियां छह फरवरी तक ली जाएंगी, जबकि छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस जारी करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया चलेगी। 11 जनवरी को बीएलओ की ओर से मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। बीएलओ की ओर से जारी नोटिसों की तामिला की समीक्षा के निर्देश दिए। तीन दिन के भीतर नोटिस का तामिला हो जाए। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी एईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने मतदाता केंद्रों पर जाकर बीएलओ को वोटर लिस्ट वितरित करते समय ग्रुप फोटो लें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हर बूथ पर राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलए की सूची ईआरओ को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में एडीएम अनिल कुमार थे।
विज्ञापन