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हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ तीन पोखरियों का सीमांकन

Thu, 24 Jun 2021 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 11:42 PM IST
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Demarcation of three ponds done on the order of High Court
भीमपुरा कस्बे में तीन स्थानों पर स्थित तालाबों पर अवैध कब्जे के मामले में उच्च न्यायालय से जारी आदेश के क्रम में बृहस्पतिवार को तालाबों की नापी कराई गई। बेल्थरारोड तहसीलदार जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षकों ने अवैध कब्जे का सीमांकन किया। तहसीलदार ने अवैध कब्जे को हटाकर पुराने स्वरूप में लाने के लिए निर्देशित किया। एक व्यक्ति को बेदखल करने की भी बात कही।
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कस्बे और बाजार में आराजी नंबर 89 में 57 डिसमिल, 400 ग में 13 डिसमिल और 438 में एक एकड़ 48 डिसमिल के रकबे पर पोखरी है। कुछ लोगों ने उसपर अतिक्रमण कर लिया है। पोखरी का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। गांव के रामबहादुर सिंह और अन्य ने तहसील व जनपदीय अधिकारियों से पोखरी की कई बार नापी कराई ,लेकिन अवैध कब्जे का मामला जस का तस पड़ा रहा। इस पर शिकायतकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया। दाखिल जनहित याचिका पर जारी आदेश के क्रम में तहसीलदार जितेन्द्र सिंह ने राजस्व निरीक्षकों के साथ तीनों स्थानों पर अवैध कब्जे को चिह्नित कराया। बाजार स्थित गड़ही पर हुए कुछ पक्के निर्माण और पाटी गई मिट्टी को खोदने के लिए बीडीओ को निर्देशित किया। इस दौरान हरिकेश सिंह, राजेश सिंह, पूजा सिंह, राकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भीमपुरा में तीन पोखरियों की नापी कर उन पर किए गए अवैध कब्जे को चिह्नित कराया गया है। सभी पर अवैध कब्जा किया गया था। इसे हटाने और बाजार स्थित पोखरी में पाटी गई मिट्टी को खुदवाकर पुराने स्वरूप में लाने के लिए कहा गया है।
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जितेंद्र सिंह, तहसीलदार बेल्थरारोड
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