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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
ballia
Updated Tue, 09 Jan 2018 11:48 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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हल्दी थाना क्षेत्र के बबुआपुर गांव में चार साल पहले हुई एक आठ वर्षीय बालक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा न्यायालय ने 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक, हल्दी थाना क्षेत्र के बबुआपुर निवासी निर्मल कुमार पासवान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 28 मई 2013 को गांव में एक तिलक का कार्यक्रम था। वहां पर उसका छोटा पुत्र सुधीर गया हुआ था। रात में करीब आठ बजे उसकी पुत्री निशा और बहु शौच कर वापस आ रही थी तो गांव के नकलदेव, राजाबाबू और राजकुमार उपाध्याय हाथ में झोला लिए हुए उसके लड़के से बात करते हुए देखा था। जब उसका लड़का वापस नहीं आया और काफी खोजबीन किया गया तो सुधीर का शव गांव के एक सुनसान स्थान पर पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस के आरोप पत्र के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण नकलदेव, राजाबाबू और राजकुमार उपाध्याय के खिलाफ साक्ष्य साबित पाते हुए दोष साबित कर दिया। अदालत ने हत्या के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के मुताबिक, हल्दी थाना क्षेत्र के बबुआपुर निवासी निर्मल कुमार पासवान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 28 मई 2013 को गांव में एक तिलक का कार्यक्रम था। वहां पर उसका छोटा पुत्र सुधीर गया हुआ था। रात में करीब आठ बजे उसकी पुत्री निशा और बहु शौच कर वापस आ रही थी तो गांव के नकलदेव, राजाबाबू और राजकुमार उपाध्याय हाथ में झोला लिए हुए उसके लड़के से बात करते हुए देखा था। जब उसका लड़का वापस नहीं आया और काफी खोजबीन किया गया तो सुधीर का शव गांव के एक सुनसान स्थान पर पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस के आरोप पत्र के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण नकलदेव, राजाबाबू और राजकुमार उपाध्याय के खिलाफ साक्ष्य साबित पाते हुए दोष साबित कर दिया। अदालत ने हत्या के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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