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सामूहिक दुष्कर्म में कोर्ट ने चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सुनाई सजा

Wed, 22 Dec 2021 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 11:09 PM IST
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Court sentenced four accused to rigorous imprisonment in gang rape
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-10 के न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त तूफानी, शिवजी, मुकेश, नेपाली को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्तों पर 26-26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की भी सजा भुगतना होगा।
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वादी ने थाना रेवती में प्रार्थना पत्र दिया था कि एक अगस्त 2018 को समय करीब आठ बजे रात को मैं खेत में जा रही थी। मेरे ही गांव के तूफानी, गोपाल, शिवजी, मुकेश तथा नेपाली निवासी खेड़ी थाना रेवती मुझको गांव के बाहर एक छप्पर में घसीट कर ले गए और बारी-बारी से मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा वीडियो बनाया और मेरे द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी से कहोगी तो इस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। जिसके डर से मैं किसी को कुछ नहीं बताई। जब पुन: पांच अगस्त 2018 को फिर से गलत काम करने के लिए कहने लगे, तब मैंने घटना के बारे में अपने पिता को बताया और उसी दिन थाने पर तहरीर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोष साबित पाते हुए सभी अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 26-26 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर सबको एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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