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Ballia News: नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा

Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
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Convict sentenced to 25 years in case involving abduction of a minor.
बलिया। नाबालिग को भगाने और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 25 साल की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहतवार कस्बे के वार्ड संख्या 13 निवासी अजय पटेल के खिलाफ गड़वार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वादी ने 13 दिसंबर 2023 को थाना गड़वार में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी करीब 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 10 दिसंबर की शाम से लापता है। आरोप था कि भोला पटेल उसे बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय से सजा दिलाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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