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ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर
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बलिया। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। शासन स्तर से इसके लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। सिटीजन चार्टर लागू हो जाने से आम जन को कई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संबंधित सेवा के लिए समय निर्धारित हो जाएगा।
ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सुविधाएं आवेदन की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्य नहीं करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिले में 940 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होंगे। सिटीजन चार्टर, ग्राम पंचायतें तैयार कराकर 15 अगस्त को प्रकाशित कराएंगी। सिटीजन चार्टर में पंचायतों के संकल्प और मिशन के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कई गांवों में जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिल रही है। मगर, सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद इन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी प्रमाणपत्रों को देने के लिए समय सीमा तय होगी। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समय से निस्तारण होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के तहत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार होगा।
126 पंचायतों में तलाशी जा रही जमीन
बलिया। जिले में ग्राम सचिवालयों को क्रियाशील करने को लेकर तेजी से प्रयास चल रहा है। पंचायत भवनों में ग्राम सचिवालय भवन खोले जाएंगे। इसके मद्देनजर नए पंचायत भवनों के निर्माण, एकल कक्ष वाले भवनों के विस्तार एवं पुराने भवनों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। मगर अब भी जिले में 126 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां प्रधान जमीन ढूंढने में लगे हैं। बता दें कि जिले में 940 ग्राम पंचायतों में से 410 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनाए जाने हैं। 25 में पंचायत भवन बनाने का काम पूरा हो चुका है। 284 में निर्माण चल रहा है। जिन पंचायत भवनों में एक कक्ष है, वहां अतिरिक्त कक्ष भी बनाया जा रहा है।
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ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को अलग-अलग सिटीजन चार्टर तैयार करके 15 अगस्त को प्रकाशित कराना है। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के बाद सिटीजन चार्टर को लागू कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी। - गुलाब सिंह, एडीपीआरओ, बलिया
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ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सुविधाएं आवेदन की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्य नहीं करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिले में 940 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होंगे। सिटीजन चार्टर, ग्राम पंचायतें तैयार कराकर 15 अगस्त को प्रकाशित कराएंगी। सिटीजन चार्टर में पंचायतों के संकल्प और मिशन के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कई गांवों में जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिल रही है। मगर, सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद इन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी प्रमाणपत्रों को देने के लिए समय सीमा तय होगी। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समय से निस्तारण होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के तहत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार होगा।
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126 पंचायतों में तलाशी जा रही जमीन
बलिया। जिले में ग्राम सचिवालयों को क्रियाशील करने को लेकर तेजी से प्रयास चल रहा है। पंचायत भवनों में ग्राम सचिवालय भवन खोले जाएंगे। इसके मद्देनजर नए पंचायत भवनों के निर्माण, एकल कक्ष वाले भवनों के विस्तार एवं पुराने भवनों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। मगर अब भी जिले में 126 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां प्रधान जमीन ढूंढने में लगे हैं। बता दें कि जिले में 940 ग्राम पंचायतों में से 410 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनाए जाने हैं। 25 में पंचायत भवन बनाने का काम पूरा हो चुका है। 284 में निर्माण चल रहा है। जिन पंचायत भवनों में एक कक्ष है, वहां अतिरिक्त कक्ष भी बनाया जा रहा है।
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ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को अलग-अलग सिटीजन चार्टर तैयार करके 15 अगस्त को प्रकाशित कराना है। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के बाद सिटीजन चार्टर को लागू कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी। - गुलाब सिंह, एडीपीआरओ, बलिया