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ग्रामीण स्टेडियम निर्माण में लापरवाही, यूपीआरएनएसएस पैक्स फेड पर मुकदमा दर्ज

Tue, 23 Jul 2019 10:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2019 10:54 PM IST
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Case registered against the prosecution on negligence in the construction of the stadium
बलिया। धनराशि मिलने के 12 वर्षों बाद भी ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर युवा कल्याण विभाग ने लापरवाही के आरोप में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई विभाग के महानिदेशक के निर्देश के बाद जिलाधिकारी की अनुमति से की गई।
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गांवों में खेल के विकास के लिए वर्ष 2006-07 में प्रदेश सरकार ने जिले के बिसौली (हुसेनाबाद) गांव में ग्रामीण स्टेडियम बनाने की स्वीकृति दी। सरकार ने 15 फरवरी 07 को पहली किश्त 9.50 लाख जारी कर दिया और कार्य कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ को दिया। बताया जाता है कि समय-समय पर स्टेडियम के निर्माण में सुविधाएं बढ़ाने का काम किया गया और पुन: प्राक्कलित होता गया और समयावधि भी बढ़ाई जाती रही। इसके बाद शासन से 29 अगस्त 07 को 24.50 लाख, 10 अप्रैल 08 को 4.11 लाख, 21 फरवरी 14 को 20 लाख, 25 मार्च 14 को 20 लाख किया गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद इस निर्माण कार्य का पुन: प्राक्कलन के सापेक्ष सरकार ने 28 मार्च 18 को 93.87 लाख जारी करते हुए काम पूरा करने की तिथि 30 दिसंबर 18 निर्धारित की।
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मॉनीटरिंग में सामने आया कि कुल 171.98 लाख जारी करने के बावजूद न तो काम पूरा हुआ है और न ही कार्यदायी संस्था की ओर से धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख कराए जा रहे हैं। मॉनीटरिंग के बाद प्रांतीय रक्षक दल/ विकास दल एवं युवा कल्याण की महानिदेशक डिंपल वर्मा ने जिलाधिकारी को कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को संबंधित थाने में कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा। डीएम के निर्देश पर जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बांसडीह थाने में कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस बाबत जिला युवा कल्याण अधिकारी ने आरसीएस यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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