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Ballia News: पत्रावली नहीं देने पर लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 20 May 2023 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 May 2023 10:45 PM IST
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Case filed against the clerk for not giving the letter
बलिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने पत्रावली नहीं उपलब्ध कराने पर तत्कालीन उर्दू अनुवादक मोहम्मद खालिद अंसारी के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी लिपिक वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के कार्यालय में कार्यरत है। बीएसए की इस कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।
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पुलिस को दी तहरीर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित याचिका विंध्याचल राय बनाम उप्र राज्य व अन्य में 22 मई को न्यायालय के समक्ष अभिकथन के साथ उपस्थित होना है, लेकिन कार्यालय में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित याचिका में निर्णय संभव नहीं हो पा रहा है।
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कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन उर्दू अनुवादक मो. खालिद अंसारी पुत्र मुहम्मद सगीर निवासी मुहल्ला प्रेमचक, बहेरी, उमरगंज द्वारा संबंधित पत्रावली अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित लिपिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। ताकि वस्तुस्थिति से उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराया जा सकें। पुलिस ने बीएसए की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर आरोपी लिपिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी गई है। - राजीव सिंह, कोतवाली, शहर कोतवाली, बलिया
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