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अनाज कालाबाजारी करने पर कोटेदार के खिलाफ ईसी एक्ट का मुकदमा दर्ज

Sun, 21 Jul 2019 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jul 2019 11:12 PM IST
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Case against blacksmith
बैरिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत के निर्देश पर 40 फीसदी से अधिक प्रॉक्सी के तहत खाद्यान्न वितरित करने के आरोप में पूर्ति निरीक्षक श्यामनाथ ने विशुनपुरा के कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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ईपॉस मशीन में अंगूठा नहीं लेने के कारण प्रॉक्सी द्वारा खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था दुकानदारों को दी गई है। इसके तहत ईपॉस मशीन में अंगूठा व आई स्केनर नहीं लेने पर दुकानदार प्रॉक्सी द्वारा खाद्यान्न वितरण करते हैं। कुछ कोटेदार इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। 40 फीसदी से अधिक प्रॉक्सी द्वारा खाद्यान्न वितरण होने डीएसओ ने बैरिया ब्लॉक के विशुनपुरा गांव के कोटेदार धूप नारायण सिंह के दुकान की जांच पूर्ति निरीक्षक श्यामनाथ व गुरफान राइन से कराई। जांच में सामने आया कि कई कार्डधारकों के नाम पर अंगूठा नहीं लेने का बहाना बना कर उठान के बावजूद उन्हें वितरण नहीं कर कालाबाजारी कर दी गई है। पूर्ति निरीक्षकों की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने विशुनपुरा गांव के कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा कराने का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक श्याम नाथ ने बैरिया पुलिस को कोटेदार के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कोटेदार धूप नारायण सिंह के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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