{"_id":"682e2529af25754dc90d2fdb","slug":"bihar-court-sentenced-two-liquor-smugglers-to-five-years-imprisonment-ballia-news-c-190-1-ana1001-140280-2025-05-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: दो शराब तस्करों को बिहार की अदालत ने सुनाई पांच वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: दो शराब तस्करों को बिहार की अदालत ने सुनाई पांच वर्ष की सजा
विज्ञापन
नरहीं। शराब के अवैध कारोबार के आरोप में दोषी पाए गए दो लोगों को बिहार के बक्सर जिला अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
13 मार्च 2022 को ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उधुरा घाट के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों मंटू यादव निवासी भोजपुरवा थाना बांसडीह बलिया और अंकित यादव निवासी रूकनपुरा थाना बांसडीह बलिया को गिरफ्तार किया।
उनके पास एक लाल रंग का झोला था, जिसमें शराब थी। 180 एमएल की 140 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली। मामले की सुनवाई अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय सोनेलाल रजक की अदालत में चल रही थी। अदालत ने विचारण के बाद दोनों को शराब के अवैध कारोबार का दोषी पाया। इसके बाद पांच-पांच साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
13 मार्च 2022 को ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उधुरा घाट के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों मंटू यादव निवासी भोजपुरवा थाना बांसडीह बलिया और अंकित यादव निवासी रूकनपुरा थाना बांसडीह बलिया को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
उनके पास एक लाल रंग का झोला था, जिसमें शराब थी। 180 एमएल की 140 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली। मामले की सुनवाई अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय सोनेलाल रजक की अदालत में चल रही थी। अदालत ने विचारण के बाद दोनों को शराब के अवैध कारोबार का दोषी पाया। इसके बाद पांच-पांच साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन