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बलिया: छात्रा से छेड़खानी का आरोपी प्रोबेशनर सिपाही बर्खास्त, दोकटी थाने में प्राथमिकी; एसपी ने लिया एक्शन

Sat, 12 Sep 2026 07:59 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 12 Sep 2026 07:59 PM IST
सार

जिले में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में प्रोबेशनर सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। आरोप है कि सिपाही ने कोचिंग से घर लौट रही बालिका के साथ छेड़खानी की थी। मामले में दोकटी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस विभाग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी प्रोबेशनर सिपाही की सेवाएं समाप्त कर दीं।

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Ballia Probationary constable accused molesting female student dismissed FIR lodged Dokti police station
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज में कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही बालिका से छेड़खानी के आरोप में दोकटी थाना क्षेत्र की लालगंज चौकी पर तैनात प्रोबेशनर सिपाही पंकज गुप्ता को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। विभागीय संज्ञान और दर्ज प्राथमिकी में गंभीर आरोप सामने आने के बाद एसपी ने परिवीक्षा अवधि में ही कार्रवाई करते हुए उसे पदच्युत कर दिया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

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पुलिस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 सितंबर को दोकटी थाने पर सूचना मिली थी कि लालगंज चौकी पर तैनात आरक्षी पंकज गुप्ता ने कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही एक बालिका के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने सिपाही पर रास्ता में रोक कर मोबाइल नंबर मांगने व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।

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मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने 12 सितंबर को आरोपी आरक्षी के खिलाफ कार्रवाई की। बताया कि आरोपी अभी परिवीक्षा अवधि में सेवा दे रहा था। एसपी ने दंड एवं अपील नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पद से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के पीछे जनहित और विभागीय अनुशासन को प्रमुख आधार माना। 

विभाग की ओर से कहा गया कि पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में पुलिसकर्मी पर ही इस तरह के गंभीर अपराध का आरोप लगना घोर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बर्खास्तगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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