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Ballia News: कोर्ट में पेशी से गैरहाजिर चेयरमैन प्रतिनिधि समेत पांच पर गिरफ्तारी वारंट
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बलिया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बार-बार गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि सहअभियुक्त समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट के साथ ही कुर्की नोटिस (फरारी उदघोषणा) का आदेश जारी किया है। ये सुनवाई षड्यंत्र रच दो पक्षों के बीच भयंकर मारपीट कराने के उपरांत गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में हुई है।
बैरिया थाना क्षेत्र के कस्बा बैरिया पश्चिम टोला निवासी आरोपी गण नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा, राजकुमार पासवान ,किशोर पासवान ,नंदजी पासवान एवं अवधेश पासवान के विरुद्ध न्यायालय ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में काफी दिनों से चल रहे गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहे है। जबकि चार आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा एक मई 2026 को खारिज की जा चुकी है। इसके उपरांत न्यायालय में चेयरमैन प्रतिनिधि के किसी अधिवक्ता के द्वारा बिना जमानत कराए ही गैर कानूनी तरीके से 227 सी.आर पी.सी के तहत डिस्चार्ज हेतु आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान शासकीय व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रबलतम तरीके से कहा कि उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है और विधि के अनुरूप भी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने डिस्चार्ज आवेदन खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट के साथ ही कुर्की नोटिस का आदेश जारी की है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया कस्बा पश्चिम टोला में 25 जून 2023 को दिन में जमीनी विवाद को लेकर घटित हुआ था। वादी मुकदमा के दरवाजे पर अभियुक्त गण चढ़ गए और बुरी तरीके से मारपीट किए। इसमें वादी मुकदमा भोला,सुजीत,नीतू, रितु,बिंदी कई लोगों को गंभीर चोट आई थी।
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बैरिया थाना क्षेत्र के कस्बा बैरिया पश्चिम टोला निवासी आरोपी गण नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा, राजकुमार पासवान ,किशोर पासवान ,नंदजी पासवान एवं अवधेश पासवान के विरुद्ध न्यायालय ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में काफी दिनों से चल रहे गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहे है। जबकि चार आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा एक मई 2026 को खारिज की जा चुकी है। इसके उपरांत न्यायालय में चेयरमैन प्रतिनिधि के किसी अधिवक्ता के द्वारा बिना जमानत कराए ही गैर कानूनी तरीके से 227 सी.आर पी.सी के तहत डिस्चार्ज हेतु आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान शासकीय व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रबलतम तरीके से कहा कि उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है और विधि के अनुरूप भी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने डिस्चार्ज आवेदन खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट के साथ ही कुर्की नोटिस का आदेश जारी की है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया कस्बा पश्चिम टोला में 25 जून 2023 को दिन में जमीनी विवाद को लेकर घटित हुआ था। वादी मुकदमा के दरवाजे पर अभियुक्त गण चढ़ गए और बुरी तरीके से मारपीट किए। इसमें वादी मुकदमा भोला,सुजीत,नीतू, रितु,बिंदी कई लोगों को गंभीर चोट आई थी।
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