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Ballia News: परिसीमन के बाद जिले में बढ़ जाएंगी 70 ग्राम पंचायतें
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बलिया। वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इससे पहले नया परिसीमन कराया जाएगा। नए परिसीमन के बाद जिले में करीब 70 ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी, जिनकी आबादी एक हजार या उससे अधिक हो गई है और जो वर्ष 2021 के चुनाव में दूसरी ग्राम पंचायत का हिस्सा रही हैं। इतना ही नहीं, आरक्षित पदों पर भी बदलाव के आसार हैं। अप्रैल से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है।
इससे पहले ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का परिसीमन वर्ष 2011 में हुआ था। नए परिसीमन के बाद आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान समेत सभी आरक्षित वर्ग के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले दो चुनावों में जिन पदों पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार दो आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। ऐसे में वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2015 में इससे पहले परिसीमन कराया गया था। दस साल पूरा होने के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर अब एक हजार के पार पहुंच जाएगी। जहां पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
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त्रिस्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत है तो वहां उस वर्ग का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20 प्रतिशत रखा जाएगा। पदों का आरक्षण जिला मजिस्ट्रेट की ओर से तैयार किया जाएगा। आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिले के कुल पदों का 50 प्रतिशत होगा। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत होगा।
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ब्लॉक-17
ग्राम पंचायत-940
ग्राम पंचायत सदस्य-12001
क्षेत्र पंचायत सदसय-1441
जिला पंचायत सदस्य-58
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पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य अप्रैल से प्रारंभ होने की संभावना है। दस साल बाद नए परिसीमन से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी।
-अशोक कुमार मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत।
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इससे पहले ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का परिसीमन वर्ष 2011 में हुआ था। नए परिसीमन के बाद आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान समेत सभी आरक्षित वर्ग के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले दो चुनावों में जिन पदों पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
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पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार दो आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। ऐसे में वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2015 में इससे पहले परिसीमन कराया गया था। दस साल पूरा होने के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर अब एक हजार के पार पहुंच जाएगी। जहां पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
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त्रिस्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत है तो वहां उस वर्ग का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20 प्रतिशत रखा जाएगा। पदों का आरक्षण जिला मजिस्ट्रेट की ओर से तैयार किया जाएगा। आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिले के कुल पदों का 50 प्रतिशत होगा। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत होगा।
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ब्लॉक-17
ग्राम पंचायत-940
ग्राम पंचायत सदस्य-12001
क्षेत्र पंचायत सदसय-1441
जिला पंचायत सदस्य-58
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पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य अप्रैल से प्रारंभ होने की संभावना है। दस साल बाद नए परिसीमन से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी।
-अशोक कुमार मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत।