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हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत
Ballia
Updated Fri, 25 Jan 2013 05:30 AM IST
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बलिया। हत्या के एक आरोपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। गुरुवार को मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके गुप्त की अदालत में हुई।
अभियोजन के अनुसार संजय यादव ने रेवती थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका भतीजा 20 सितंबर 2012 को रात्रि नौ बजे लुधियाना-पंजाब से बकुलहा स्टेशन पहुंचा। उसके साथ बसंत भी था। उसी समय मेरे भतीजे के मोबाइल पर काजल नाम की लड़की का फोन आया। काजल की शादी रेवती थाना क्षेत्र के गुमानी का डेरा के विरोधी के लड़के गुड्डू से हुई है। सर्वजीत ने बसंत से कहा कि आधे घंटे में विरोधी यादव के घर से आता हूं, लेकिन वापस नहीं आया। दूसरे दिन बकुलहा स्टेशन के 100-200 मीटर आगे सर्वजीत की लाश रेलवे लाइन पड़ पड़ी थी। इस मामले में वादी की तहरीर पर 29 सितंबर 2012 को सात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले के आरोपी राजकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को देखते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन का पक्ष डीजीसी (क्रिमिनल) एनएन सिंह ने रखा।
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अभियोजन के अनुसार संजय यादव ने रेवती थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका भतीजा 20 सितंबर 2012 को रात्रि नौ बजे लुधियाना-पंजाब से बकुलहा स्टेशन पहुंचा। उसके साथ बसंत भी था। उसी समय मेरे भतीजे के मोबाइल पर काजल नाम की लड़की का फोन आया। काजल की शादी रेवती थाना क्षेत्र के गुमानी का डेरा के विरोधी के लड़के गुड्डू से हुई है। सर्वजीत ने बसंत से कहा कि आधे घंटे में विरोधी यादव के घर से आता हूं, लेकिन वापस नहीं आया। दूसरे दिन बकुलहा स्टेशन के 100-200 मीटर आगे सर्वजीत की लाश रेलवे लाइन पड़ पड़ी थी। इस मामले में वादी की तहरीर पर 29 सितंबर 2012 को सात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले के आरोपी राजकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को देखते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन का पक्ष डीजीसी (क्रिमिनल) एनएन सिंह ने रखा।
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