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शादी अनुदान के लिए मिले 1.61 करोड़

Mon, 30 Apr 2018 11:44 PM IST
Updated Mon, 30 Apr 2018 11:44 PM IST
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शादी अनुदान के लिए मिले 1.61 करोड़
अब पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को शादी अनुदान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में सीधे बीडीओ व शहरी क्षेत्र में संबंधित एसडीएम के पोर्टल पर जाएंगे। शासन ने जिले को वर्ष 18-19 के लिए 806 बेटियों की शादी अनुदान के लिए कुल एक करोड़ 61 लाख 20 हजार धनराशि दी है।
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प्रदेश में योगी सरकार ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित शादी-विवाह अनुदान योजना को स्थगित कर दिया था। हालांकि करीब आठ माह वर्ष 2017-18 वित्तीय साल के अंतिम समय में सरकार ने समाज कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित इन योजनाओं में बदलाव करते हुए लागू कर दिया। वर्ष 2018-19 में पिछड़ा वर्ग के गरीब बेटियों की शादी अनुदान के एक बार फिर शासन ने बदलाव किया है। अब लाभार्थियों की ओर से किए गए ऑनलाइन आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के सीधे संबंधित ब्लॉक के बीडीओ के पोर्टल पर व शहरी क्षेत्र आवेदन संबंधित तहसील के एसडीएम के पोर्टल पर जाएंगे और इसके बाद संबंधित बीडीओ व एसडीएम आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। बेटियों के अभिभावक को 20 हजार की धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। वर्ष 2018-19 में शासन की ओर से एक करोड़ 61 लाख 20 हजार धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
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इनसेट...
सत्यापन में समय की बचत होगी
बलिया। अब बीडीओ व एसडीएम के पोर्टल पर मिले आवेदनों की प्रति लेकर संबंधित गांव सचिव व शहरी क्षेत्र में लेखपाल की ओर से मौके पर सत्यापन होगा। इस बदली प्रक्रिया से सत्यापन में समय कम लगेगा।
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इनसेट..
दो बेटियों की शादी के लिए ही अनुदान
बलिया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित शादी-विवाह योजना के तहत एक माता-पिता की दो बेटियों की शादी के अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

इनसेट...
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से शादी-विवाह अनुदान के आवेदन अब ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बीडीओ व शहरी क्षेत्र में संबंधित एसडीएम के पोर्टल पर जाएंगे। संबंधित ब्लाक व तहसीलकर्मी मौके पर सत्यापन के समय से लाभार्थी से आवेदन की हार्डकापी प्राप्त करेंगे। एक माता-पिता के दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने का प्रावधान है।
केके राय
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलिया
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