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जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
Updated Wed, 21 Mar 2018 11:16 PM IST
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जनपद में 26 अप्रैल, 2018 तक होने वाली महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओ के मूल्यांकन कार्य के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने 30 अप्रैल, 2018 तक धारा 144 लगा दी है। उन्होंने बताया कि इस बीच रामनवमी, मो0 हजरत अली दिवस, महावीर जयन्ती, गुडफ्राइडे, डॉ0 भीम राव अंबेडकर जयंती तथा बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाना है।
सिंघल ने कहा कि जनपद बलिया सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिधि के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह रुप में एकत्रित नही होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा । कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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सिंघल ने कहा कि जनपद बलिया सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिधि के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह रुप में एकत्रित नही होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा । कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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