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मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर मोबाइल का प्रयोग वर्जित

Sat, 20 Apr 2019 10:11 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2019 10:11 PM IST
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मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर मोबाइल का प्रयोग वर्जित
बलिया। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शनिवार को मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें ईवीएम, वीवी पैट आदि के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा।
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प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी कार्मिक व सीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि इस बार मतदान का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है। इस बार मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी मोबाइल का प्रयोग वर्जित होगा। उन्होंने टेंडर वोट, चैलेंजिंग वोट, प्रॉक्सी वोट के अलावा मतदान के दिन सुबह होने वाली मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। मतदान के दिन ध्यान देने वाली बातों को भी बताया। उन्होंने कर्मचारियों को वीवी पैट के रखरखाव के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की बात दोहराई।
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कहा कि इस मशीन को धूप, आग और पानी से विशेष रूप से बचाना है। उन्होंने मॉक पोल की प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि सुबह छह बजे एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल जरूर करा लें। अगर कोई एजेंट उस समय उपस्थित नहीं रहता है तो 15 मिनट का इंतजार करें। किसी भी हालत में सुबह 6.15 बजे तक मॉक पोल हो जाना चाहिए। कहा कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 मत डलवाने हैं। मतदान के दिन किन किन बिंदुओं का अनुपालन कराना है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
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मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पांचवें दिन भी 22 पीठासीन अधिकारी व आठ मतदान अधिकारी प्रथम समेत कुल 30 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। सीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने अनुपस्थित कर्मियों को चेताया कि 23 अप्रैल तक होने वाली ट्रेनिंग में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लें अन्यथा चुनावी कार्य में लापरवाही के आरोप में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्रा, बीएसए संतोष कुमार राय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय, कृषि अधिकारी विकेश कुमार आदि रहे।
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