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आज रवाना होगी 2825 पोलिंग पार्टियां, 144 टेबल से दी जाएगी पोलिंग सेंटर ड्यूटी
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बलिया। जिले में विधान सभा चुनाव के छठवें चरण में तीन मार्च को 2825 बूथों पर होने वाले मतदान के लिए बुधवार को तीन स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इनमें पहला कलेक्ट्रेट, दूसरा स्थान मंडी समिति और तीसरा वीर लोरिक स्टेडियम है। तीनों स्थानों पर पोलिंग पार्टियों की सुविधा के लिए कुल 144 टेबल लगाए जाएंगे। इसको लेकर तीनों स्थानों पर मंगलवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। वाहनों को अलग-अलग पंपों पर तेल भरवा कर पूरी तरह तैयार किया जाता रहा।
विधान सभा चुनाव के छठे चरण में जिले के सात विधान सभा क्षेत्रों के कुल 2825 बूथों पर तीन मार्च को सुबह सात बजे से मतदान कराया जाएगा। इसको लेकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर तैयारियां मंगलवार को पूरे दिन चलती रही। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की मानें तो पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मचारियों की सुविधा के लिए तीन रवानगी स्थल पर कुल 144 टेबल लगाए जाएंगे। इसमें कलेक्ट्रेट में 40, मंडी में 63 व वीर लोरिक स्टेडियम में 41 टेबल लगाए जाएंगे ताकि कर्मचारी बारी-बारी आकर पोलिंग सेंटर की ड्यूटी ले सकें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी कर्मियों को सुबह सात बजे बुलाया गया है। सुबह नौ बजे से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।
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वोट डालने से पहले ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मतदाता सूची में नाम
वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम समय-समय पर चलता रहता है। लिहाजा मतदान से पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। यह काम मुश्किल नहीं है। आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो ऑनलाइन मतदाता सूचना पर्ची का प्रिंट निकालकर किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आप वोट देने जा सकते हैं। इसके लिए Electoralsearch.in पर मतदाता के नाम और उसके पिता के नाम के साथ अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरे टैब में आप वोटर आईडी कार्ड के नंबर से अपना नाम मतदाता सूची में तलाश सकते हैं। अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ अपडेट कराया है तो दूसरी टैब यानि वोटर आईडी कार्ड नंबर का इस्तेमाल करें और अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है तो विवरण द्वारा खोज पर क्लिक करें।
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100 मीटर की परिधि में नहीं लगेगा प्रत्याशियों का बस्ता
उप जिला निर्वाचन आरके सिंह ने बताया है कि मतदान केंद्र के सौ मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी अपना बस्ता नहीं लगाएगा। मतदान केंद्र में कोई भी मतदाता और अभिकर्ता मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मतदाता ही वोटर आईडी कार्ड के अलावा भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। मतदान केन्द्र पर बीएलओ भी मतदाता सूची एवं पहचान पत्र के लिए उपस्थित रहेंगे।
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विधान सभा चुनाव के छठे चरण में जिले के सात विधान सभा क्षेत्रों के कुल 2825 बूथों पर तीन मार्च को सुबह सात बजे से मतदान कराया जाएगा। इसको लेकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर तैयारियां मंगलवार को पूरे दिन चलती रही। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की मानें तो पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मचारियों की सुविधा के लिए तीन रवानगी स्थल पर कुल 144 टेबल लगाए जाएंगे। इसमें कलेक्ट्रेट में 40, मंडी में 63 व वीर लोरिक स्टेडियम में 41 टेबल लगाए जाएंगे ताकि कर्मचारी बारी-बारी आकर पोलिंग सेंटर की ड्यूटी ले सकें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी कर्मियों को सुबह सात बजे बुलाया गया है। सुबह नौ बजे से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।
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वोट डालने से पहले ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मतदाता सूची में नाम
वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम समय-समय पर चलता रहता है। लिहाजा मतदान से पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। यह काम मुश्किल नहीं है। आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो ऑनलाइन मतदाता सूचना पर्ची का प्रिंट निकालकर किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आप वोट देने जा सकते हैं। इसके लिए Electoralsearch.in पर मतदाता के नाम और उसके पिता के नाम के साथ अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरे टैब में आप वोटर आईडी कार्ड के नंबर से अपना नाम मतदाता सूची में तलाश सकते हैं। अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ अपडेट कराया है तो दूसरी टैब यानि वोटर आईडी कार्ड नंबर का इस्तेमाल करें और अगर आपके पास इपिक नंबर नहीं है तो विवरण द्वारा खोज पर क्लिक करें।
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100 मीटर की परिधि में नहीं लगेगा प्रत्याशियों का बस्ता
उप जिला निर्वाचन आरके सिंह ने बताया है कि मतदान केंद्र के सौ मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी अपना बस्ता नहीं लगाएगा। मतदान केंद्र में कोई भी मतदाता और अभिकर्ता मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मतदाता ही वोटर आईडी कार्ड के अलावा भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। मतदान केन्द्र पर बीएलओ भी मतदाता सूची एवं पहचान पत्र के लिए उपस्थित रहेंगे।