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Ballia News: पाक्सो एक्ट मामले में 25 साल की सजा

Tue, 24 Mar 2026 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 11:21 PM IST
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25 years' imprisonment in POCSO Act case
बलिया। पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08 प्रथमकांत की अदालत ने दोषी राजेन्द्र चौहान को 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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पकड़ी थाना में 24 मई 2024 को थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर दी थी। बताया था उसकी लड़की शौच करने गई थी, उसी दौरान राजेन्द्र चौहान ने उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें कीं। गाली-गलौज करते हुए कहे कि किसी से बताने से जान से मार मारने की धमकी दी। पुलिस ने राजेन्द्र पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08 प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। संवाद
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