{"_id":"595934f74f1c1b810a8b4579","slug":"191499018487-ballia-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों के ऋण माफी को लेकर हुई अफसरों की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसानों के ऋण माफी को लेकर हुई अफसरों की बैठक
Updated Sun, 02 Jul 2017 11:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलिया। किसानों के ऋण माफी योजना लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। रविवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फसल ऋण मोचन योजना को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई।
डीएम ने बताया कि दो हेक्टेयर तक के लघु तथा एक हेक्टेयर तक के सीमांत किसानों को फसल ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाना है। बताया कि फसली ऋण योजना के तहत किसानों की ओर से वर्ष 2016-17 में किए गए भुगतान को समायोजित करने के उपरांत एक लाख तक राशि का मोचन किया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि यदि कोई किसान एक ही खेत के गाटा नंबर पर कई बैंकों से कर्ज लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित बैंक में अपना आधार कार्ड जमा कर खाता से लिंक करा लें। डीएम ने कहा कि पांच जुलाई से 15 जुलाई तक आधार लिंक नहीं कराने पर किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। डीएम ने बैंकर्स को पात्र और अपात्र कृषकों की सूची प्रकाशित करने को कहा ताकि किसानों को भी इसकी जानकारी हो सके। इस योजना के लिए अपात्र किए किसान डीएलसी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और यहां भी अपात्र होने पर वह मंडल स्तरीय समिति के समक्ष पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में उप कृषि निदेशक टीपी शाही, जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी संजेश कुमार श्रीवास्तव आदि थे।
विज्ञापन
डीएम ने बताया कि दो हेक्टेयर तक के लघु तथा एक हेक्टेयर तक के सीमांत किसानों को फसल ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाना है। बताया कि फसली ऋण योजना के तहत किसानों की ओर से वर्ष 2016-17 में किए गए भुगतान को समायोजित करने के उपरांत एक लाख तक राशि का मोचन किया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि यदि कोई किसान एक ही खेत के गाटा नंबर पर कई बैंकों से कर्ज लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित बैंक में अपना आधार कार्ड जमा कर खाता से लिंक करा लें। डीएम ने कहा कि पांच जुलाई से 15 जुलाई तक आधार लिंक नहीं कराने पर किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। डीएम ने बैंकर्स को पात्र और अपात्र कृषकों की सूची प्रकाशित करने को कहा ताकि किसानों को भी इसकी जानकारी हो सके। इस योजना के लिए अपात्र किए किसान डीएलसी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और यहां भी अपात्र होने पर वह मंडल स्तरीय समिति के समक्ष पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक में उप कृषि निदेशक टीपी शाही, जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी संजेश कुमार श्रीवास्तव आदि थे।
विज्ञापन