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शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने में दें सहयोग
Updated Sun, 26 Aug 2018 01:08 AM IST
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बलिया। विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी मनोज सिंघल ने शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। बताया कि पहली सितंबर को 18 वर्ष पूरी करने वाले हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना है।
एडीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने के लिए सभी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल कराने या अपात्र मतदाताओं का नाम कटवाने में अपना सक्रिय सहयोग दें। इस बात पर विशेष जोर दिया कि जेंडर रेसियो को बढ़ाया जाए। इसके लिए सूची से छूटी हुई महिला मतदाताओं का नाम जुड़वाना जरूरी है। ग्राम सभा के बूथों पर मतदाता सूची पर के बूथों पर सूची को पढ़ने के लिए नौ व 23 सितंबर एवं सात, 14 व 28 अक्तूबर को विशेष तिथि निर्धारित की गई है। इन विशेष तिथियों में अपने अपने बूथ लेवल एजेंट को उपस्थित रहने को कहें, ताकि शत प्रतिशत मतदाता सूची तैयार हो सके। अंतिम प्रकाशन चा जनवरी 2019 को होगा।
अपर जिलाधिकारी श्री सिंघल ने बताया कि सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन कराने से संबंधित प्रपत्र बीएलओ, तहसील स्तरीय मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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एडीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने के लिए सभी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल कराने या अपात्र मतदाताओं का नाम कटवाने में अपना सक्रिय सहयोग दें। इस बात पर विशेष जोर दिया कि जेंडर रेसियो को बढ़ाया जाए। इसके लिए सूची से छूटी हुई महिला मतदाताओं का नाम जुड़वाना जरूरी है। ग्राम सभा के बूथों पर मतदाता सूची पर के बूथों पर सूची को पढ़ने के लिए नौ व 23 सितंबर एवं सात, 14 व 28 अक्तूबर को विशेष तिथि निर्धारित की गई है। इन विशेष तिथियों में अपने अपने बूथ लेवल एजेंट को उपस्थित रहने को कहें, ताकि शत प्रतिशत मतदाता सूची तैयार हो सके। अंतिम प्रकाशन चा जनवरी 2019 को होगा।
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अपर जिलाधिकारी श्री सिंघल ने बताया कि सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन कराने से संबंधित प्रपत्र बीएलओ, तहसील स्तरीय मतदाता पंजीकरण केंद्र या जिला निर्वाचन कार्यालय पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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