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अनुमति बिना बजा लाउडस्पीकर तो कार्रवाई तय
Updated Tue, 23 Jan 2018 11:20 PM IST
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सिकंदरपुर। एसडीएम राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक हुई। जिसमें क्षेत्राधिकारी ने लोगों को चेताया कि यदि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजा तो कार्रवाई तय मानें। उन्होंने कोर्ट के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन के नाम पर हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु तमाम पहलुओं और सम्बन्धित नियमों पर चर्चा हुयी। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव ने कहा कि सभी लोग नियमों का पालन करे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये तैयार रहे। उन्होंने बताया कि इस नियम की अवहेलना के दोषी पाये जाने पर डीजे सिस्टम को भी प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। क्षेत्राधिकारी बिजय प्रताप यादव ने सुप्रीमकोर्ट के नियमो से सभी को अवगत कराया। लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता 55 डिसेबल से ज्यादा नही होना चाहिए। इस दौरान चौकी प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे, गन्धी मुहल्ला सदर बब्लू मास्टर, मस्जिद सदर मिल्की मुहल्ला फसीउलाह, शाही मस्जिद सदर अब्दुल कादिर अंसारी, संतोष मोदनवाल, जमात अली,जमालूदीन,मानिकचंद सोनी, नीरज कुमार मधुकर, रामु चौहान, हरिशंकर गुप्ता के साथ साथ क्षेत्र के सभी डी जे मालिक व बैंड पार्टी के मालिक मौजूद थे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन के नाम पर हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु तमाम पहलुओं और सम्बन्धित नियमों पर चर्चा हुयी। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव ने कहा कि सभी लोग नियमों का पालन करे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिये तैयार रहे। उन्होंने बताया कि इस नियम की अवहेलना के दोषी पाये जाने पर डीजे सिस्टम को भी प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। क्षेत्राधिकारी बिजय प्रताप यादव ने सुप्रीमकोर्ट के नियमो से सभी को अवगत कराया। लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता 55 डिसेबल से ज्यादा नही होना चाहिए। इस दौरान चौकी प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे, गन्धी मुहल्ला सदर बब्लू मास्टर, मस्जिद सदर मिल्की मुहल्ला फसीउलाह, शाही मस्जिद सदर अब्दुल कादिर अंसारी, संतोष मोदनवाल, जमात अली,जमालूदीन,मानिकचंद सोनी, नीरज कुमार मधुकर, रामु चौहान, हरिशंकर गुप्ता के साथ साथ क्षेत्र के सभी डी जे मालिक व बैंड पार्टी के मालिक मौजूद थे।
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