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जानलेवा हमला के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Fri, 01 Feb 2019 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Feb 2019 11:06 PM IST
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जानलेवा हमला के आरोपी को पांच वर्ष की कैद
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी फर्स्ट जया पाठक की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरे कृष्ण उर्फ फागूराम के खिलाफ दोष साबित पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन कथन के अनुसार चंद्रशेखर नगर थाना कोतवाली निवासिनी मालती देवी पत्नी लक्ष्मण ठाकुर ने 20 जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया कि वादिनी और उसके पति लक्ष्मण ठाकुर ,शिवजी बिंद पुत्र लालजी बिंद साकिन रामपुर महावल थाना कोतवाली जनपद बलिया के यहां के शादी में रस्म अदा करने के लिए नाउ और नाउन के रूप में गए थे। रात में समय करीब दो बजे शादी का रस्म समाप्त होने पर हम लोग आंगन में बैठे थे कि हरे कृष्ण पुत्र राम मोहन राम अश्लील बातें मुझे वह मेरे पति को बोलने लगे। जिस पर मैंने तथा मेरा पति लक्ष्मण ठाकुर ने मना किया और विरोध किया तो हरे कृष्ण ने अपने साले के ललकारने पर तमंचे से मेरे पति के ऊपर गोली चला दिया। जो उनके गर्दन के पास लगी। आनन-फानन में हम लोग हॉस्पिटल ले गए और उसकी सूचना थाना कोतवाली शहर बलिया को दिया। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत विवेचना शुरू कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपरोक्त सजा सुनाई।
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