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Ballia News: गैंगस्टर एक्ट में 10 वर्ष की कैद

Fri, 27 Sep 2024 08:13 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 08:13 PM IST
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10 years imprisonment under Gangster Act
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त कृष्णा मिश्रा पर दोष सिद्ध पाया। अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया।
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थाना बांसडीह रोड में वर्ष 2008 में गैंगस्टर एक्ट में कृष्णा मिश्रा निवासी मिश्रौली थाना बांसडीह रोड पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष बांसडीह रोड थे। अभियोजन ने अपना पक्ष रखा कि अभियुक्त का समाज में आतंक है। वह अपराध से नाजायज धन लाभ प्राप्त करता है। न्यायालय ने बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध पाया। अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। संवाद
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