{"_id":"643050e9302cf491c502fee6","slug":"10-years-imprisonment-for-trying-to-rape-a-minor-ballia-news-c-20-1-143621-2023-04-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में 10 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में 10 वर्ष की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश मामले में अभियुक्त को दोषी पाया।
कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वादिनी ने थाना बांसडीह में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 12 अक्टूबर 2018 को उदय यादव पुत्र जवाहिर दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसा था। वादिनी की मां आ गई उसे पकड़ लिया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। विवेचक ने उदय यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने और दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उदय को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वादिनी ने थाना बांसडीह में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 12 अक्टूबर 2018 को उदय यादव पुत्र जवाहिर दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसा था। वादिनी की मां आ गई उसे पकड़ लिया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। विवेचक ने उदय यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन
अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने और दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उदय को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन