फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   10 years imprisonment for trying to rape a minor

Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में 10 वर्ष की कैद

Fri, 07 Apr 2023 10:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Apr 2023 10:50 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for trying to rape a minor
बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश मामले में अभियुक्त को दोषी पाया।
विज्ञापन


कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

वादिनी ने थाना बांसडीह में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 12 अक्टूबर 2018 को उदय यादव पुत्र जवाहिर दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसा था। वादिनी की मां आ गई उसे पकड़ लिया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। विवेचक ने उदय यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन


अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने और दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उदय को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed