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हत्या में तीन लोगों को 10 वर्ष का कारावास
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के दोषी तीन लोगों को 10 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वादी संजीव कुमार के मुताबिक वह 22 मार्च 2016 को विशाल के साथ होली के कार्यक्रम में गए थे। वहां जमीन की रंजिश को लेकर उसके गांव नरला हल्दी, थाना उभांव के विपिन, रवि और घनश्याम अपने साथ विशाल को दूर ले गए और लाठी-डंडे से पीटने लगे। इसमें उसको गंभीर चोटें आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसका उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद विपिन कुमार, घनश्याम, रवि कुमार, मर्छु राम, महेंद्र व रामप्रवेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की तरफ से विजय शंकर पांडे सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने विपिन कुमार, रवि कुमार, घनश्याम निवासी नरला हल्दी रामपुर के खिलाफ दोष दोष सिद्ध साबित पाया गया। तीनों को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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वादी संजीव कुमार के मुताबिक वह 22 मार्च 2016 को विशाल के साथ होली के कार्यक्रम में गए थे। वहां जमीन की रंजिश को लेकर उसके गांव नरला हल्दी, थाना उभांव के विपिन, रवि और घनश्याम अपने साथ विशाल को दूर ले गए और लाठी-डंडे से पीटने लगे। इसमें उसको गंभीर चोटें आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसका उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचना के बाद विपिन कुमार, घनश्याम, रवि कुमार, मर्छु राम, महेंद्र व रामप्रवेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की तरफ से विजय शंकर पांडे सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने विपिन कुमार, रवि कुमार, घनश्याम निवासी नरला हल्दी रामपुर के खिलाफ दोष दोष सिद्ध साबित पाया गया। तीनों को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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