फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   10 years imprisonment for three people in murder

हत्या में तीन लोगों को 10 वर्ष का कारावास

Sat, 05 Nov 2022 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Nov 2022 10:33 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for three people in murder
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के दोषी तीन लोगों को 10 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

वादी संजीव कुमार के मुताबिक वह 22 मार्च 2016 को विशाल के साथ होली के कार्यक्रम में गए थे। वहां जमीन की रंजिश को लेकर उसके गांव नरला हल्दी, थाना उभांव के विपिन, रवि और घनश्याम अपने साथ विशाल को दूर ले गए और लाठी-डंडे से पीटने लगे। इसमें उसको गंभीर चोटें आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसका उभांव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

विवेचना के बाद विपिन कुमार, घनश्याम, रवि कुमार, मर्छु राम, महेंद्र व रामप्रवेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की तरफ से विजय शंकर पांडे सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने विपिन कुमार, रवि कुमार, घनश्याम निवासी नरला हल्दी रामपुर के खिलाफ दोष दोष सिद्ध साबित पाया गया। तीनों को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed