फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   10 years imprisonment for rape accused

Ballia News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Sun, 18 May 2025 12:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 May 2025 12:50 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for rape accused
बलिया। नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रामकृपाल की अदात ने अभियुक्त राजा निवासी ताड़ी बड़ागांव नगरा को दोषी पाया। 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक जुलाई 2022 को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दर्ज कराई। बताया कि उसकी पुत्री बीए की छात्रा है। अभियुक्त उसका एक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गलत कार्य करता है।
विज्ञापन

पहले लोकलज्जा की वजह से पुत्री ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। इस दौरान आरोपी उसका शोषण करता रहा। लेकिन मामला जब हद से गुजर गया तो उसने पूरी बात बताई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचक ने 6 जुलाई 2022 को जांच की संपूर्ण प्रति चार्ज शीट के रूप में अदालत में भेज दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसका संज्ञान न्यायालय ने 12 जुलाई को लिया। प्रशिक्षण के दौरान न्यायालय ने समस्त अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त दो माह की कैद भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed