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Ballia News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

Wed, 01 May 2024 01:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2024 01:34 AM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and raping a minor
अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय की अदालत ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वादी ने थाना सहतवार पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा 9 में पढ़ती थी। 26 मार्च 2019 को परीक्षा देने विद्यालय में गई थी। परीक्षा देकर घर वापस नहीं आई। शहाबुद्दीन निवासी सहतवार शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया।
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न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने और अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट, बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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