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Bahraich News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 08 Apr 2025 03:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 08 Apr 2025 03:09 AM IST
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Two murder convicts sentenced to life imprisonment
बहराइच। मोतीपुर के ग्राम शाहपुर खुर्द निवासी दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20-20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मोतीपुर निवासी सीतादीन ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके भाई शंभू ने सीताराम को 35 हजार रुपये दिए थे। उसे मांगने को लेकर वह आए दिन सीताराम के घर जाता था। 29 अगस्त 2016 को सीताराम ने रामफल के सहयोग से भाई की हत्या कर लाश को भगहर नाले में छिपा दिया था। भाई की बाइक भी दोनों ने गायब कर दी थी। सीताराम की तहरीर पर थाने की पुलिस ने सीताराम व रामफल के खिलाफ 31 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। 30 सितंबर 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील प्रसाद की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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