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Bahraich News: मारपीट में ढाई साल की कैद, एक हजार जुर्माना
Mon, 01 Apr 2024 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Mon, 01 Apr 2024 11:45 PM IST
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श्रावस्ती। मल्हीपुर के ग्राम बरगदहा में सात वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में सोमवार को एडीजे न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए ढाई साल की कैद और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया की ग्राम बरगदहा में छह मई 2017 को रामनरेश को गांव के ही मनीराम धोबी ने मारापीटा था। रामनरेश की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने मनीराम के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। इस पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने आरोपी मनीराम को ढाई साल की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया की ग्राम बरगदहा में छह मई 2017 को रामनरेश को गांव के ही मनीराम धोबी ने मारापीटा था। रामनरेश की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस ने मनीराम के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। इस पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने आरोपी मनीराम को ढाई साल की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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