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Bahraich News: वृद्धा की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Wed, 26 Mar 2025 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 26 Mar 2025 11:48 PM IST
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बहराइच। वृद्धा की हत्या मामले में मोतीपुर के सोमई गौढ़ी गांव निवासी दो दोषियों को बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक लाख तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
सोमई गौढ़ी गांव निवासी गुड्डू ने 30 सितंबर 2018 को तहरीर दी थी कि गांव निवासी कौशिल्या ने अपनी चार बीघा जमीन गांव के ही ब्रजनाल के नाम बैनामा कर दी थी। इसी बात को लेकर गांव निवासी राम प्रताप और कमलेश उर्फ ननकुन्ने ने 30 सितंबर को कौशिल्या की डंडा-फावड़े से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने गुड्डू की तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। 16 नवंबर 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कविता निगम की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए राम प्रताप व कमलेश को मुकदमे में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सोमई गौढ़ी गांव निवासी गुड्डू ने 30 सितंबर 2018 को तहरीर दी थी कि गांव निवासी कौशिल्या ने अपनी चार बीघा जमीन गांव के ही ब्रजनाल के नाम बैनामा कर दी थी। इसी बात को लेकर गांव निवासी राम प्रताप और कमलेश उर्फ ननकुन्ने ने 30 सितंबर को कौशिल्या की डंडा-फावड़े से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने गुड्डू की तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। 16 नवंबर 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कविता निगम की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए राम प्रताप व कमलेश को मुकदमे में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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