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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की सजा

Thu, 30 Nov 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 30 Nov 2023 11:48 PM IST
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Twenty years' imprisonment to the culprit for raping a minor
बहराइच। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में नौ साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वरूण मोहित निगम की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को बीस साल के सश्रम कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि न चुकाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मौजूद अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व संतोष सिंह ने बताया कि इस मामले में पिता की ओर से 2 अगस्त 2014 को पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाना रामगांव के सराय मेहराबाद निवासी बड़कऊवा उर्फ अब्दुल कादिर को आरोपी बनाया था।
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पुलिस की तरफ से आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने सत्र परीक्षण प्रारंभ किया था। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म व अपहरण का दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।
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