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Bahraich News: चोरी के चार दोषियों को तीन वर्ष की कैद
Mon, 01 Apr 2024 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Mon, 01 Apr 2024 12:13 AM IST
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श्रावस्ती। गिलौला थाना क्षेत्र के घोरमा मठा गांव में 22 वर्ष पूर्व एक दुकान में चोरी हुई थी। गिलौला पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेएम न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में विचारण के बाद जेएम ने शनिवार को चारों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया की गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम घोरमा मठा में 14 सितंबर 2002 को मेवाराम मिश्रा की दुकान का ताला तोड़कर चोर सामान उठा ले गए थे। मेवाराम की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध चोरी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) असगर अली की कोर्ट में हुआ। जेएम ने अपना फैसला सुनाते हुए बहराइच थाना पयागपुर क्षेत्र के खुरथुआ निवासी अलखराम पासी, बच्चा राम पासी, काशीराम व भगेलू पासी को दोषी करार दिया। जिन्हें तीन वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया की गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम घोरमा मठा में 14 सितंबर 2002 को मेवाराम मिश्रा की दुकान का ताला तोड़कर चोर सामान उठा ले गए थे। मेवाराम की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध चोरी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) असगर अली की कोर्ट में हुआ। जेएम ने अपना फैसला सुनाते हुए बहराइच थाना पयागपुर क्षेत्र के खुरथुआ निवासी अलखराम पासी, बच्चा राम पासी, काशीराम व भगेलू पासी को दोषी करार दिया। जिन्हें तीन वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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