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Bahraich News: गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

Sun, 03 Aug 2025 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 03 Aug 2025 01:11 AM IST
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Three accused of culpable homicide sentenced to five years' imprisonment
बहराइच। मोतीपुर के पकड़िया दीवान में 24 वर्ष पूर्व कहासुनी के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मामले में तीन लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने शनिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
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पकड़िया दीवान, मोतीपुर निवासी राधेश्याम ने 13 अक्तूबर 2001 को सुबह आठ बजे आरोपी हजारी को रोका व किसी मामले को लेकर पूछताछ करने लगे। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद देख हजारी पक्ष के कुंज विहारी, छविनाथ व पेशकार भी आ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
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एक पक्ष के राधेश्याम, कन्धईलाल, सुमिरन, मुरारी व केशवराम को चोट आई, इलाज के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास के साथ ही अलग-अलग 41,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। हजारी की मौत मुकदमे के दौरान ही हो गई थी।
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