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Bahraich News: हत्या के तीन दशक पुराने मामले में तीन आरोपी बरी
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बहराइच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने करीब तीन दशक पुराने हत्या के मामले में सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली नानपारा के ग्राम जगदीश नगर इंटहा का है, जहां 9 मई 1995 की सुबह भगौती की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राममिलन की तहरीर पर पुलिस ने सुकई, आमोद कुमार उर्फ पट्टे और उदयराज समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले में सात गवाहों का परीक्षण हुआ, जिनमें वादी, दो कथित चश्मदीद गवाह, विवेचक और चिकित्सकीय अधिकारी शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 13 चोटों का उल्लेख किया गया, परंतु अदालत ने पाया कि गवाहों की पहचान और बयानों में गंभीर विरोधाभास है। बचाव पक्ष ने घटना को रंजिश और राजनीतिक विवाद से प्रेरित बताया। अदालत ने कहा कि गवाह हमलावरों की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके। अंततः न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए।
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मामले में सात गवाहों का परीक्षण हुआ, जिनमें वादी, दो कथित चश्मदीद गवाह, विवेचक और चिकित्सकीय अधिकारी शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 13 चोटों का उल्लेख किया गया, परंतु अदालत ने पाया कि गवाहों की पहचान और बयानों में गंभीर विरोधाभास है। बचाव पक्ष ने घटना को रंजिश और राजनीतिक विवाद से प्रेरित बताया। अदालत ने कहा कि गवाह हमलावरों की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके। अंततः न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए जमानत बंधपत्र निरस्त कर दिए।
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