{"_id":"6887cf3ec986a09e550b6132","slug":"ten-years-rigorous-imprisonment-for-rapist-bahraich-news-c-98-1-slko1007-134366-2025-07-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bahraich News: दुष्कर्मी को दस वर्ष का सश्रम कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bahraich News: दुष्कर्मी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
Tue, 29 Jul 2025 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Tue, 29 Jul 2025 12:57 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर कोतवाली देहात निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो के कोर्ट ने सोमवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पिता ने थाना रानीपुर में तहरीर देकर कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी को 10 जून 2021 की रात देहात कोतवाली की ग्राम पंचायत गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर निवासी फैसल फुसलाकर कहीं ले गया है। काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है।
पिता ने एसओ से मुकदमा दर्ज कर बेटी को तलाशने की मांग की थी। थाने की पुलिस ने पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 27 अगस्त 2024 को आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था।
विज्ञापन
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपमणि कांत के कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
पिता ने थाना रानीपुर में तहरीर देकर कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी को 10 जून 2021 की रात देहात कोतवाली की ग्राम पंचायत गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर निवासी फैसल फुसलाकर कहीं ले गया है। काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है।
विज्ञापन
पिता ने एसओ से मुकदमा दर्ज कर बेटी को तलाशने की मांग की थी। थाने की पुलिस ने पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 27 अगस्त 2024 को आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था।
विज्ञापन
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपमणि कांत के कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।