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Bahraich News: किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की कैद, दस हजार जुर्माना
Mon, 01 Apr 2024 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Mon, 01 Apr 2024 12:02 AM IST
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श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ आठ वर्ष पहले दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जिला जज ने सात साल की कैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 14 अगस्त 2016 को नित्यक्रिया के लिए गांव के दक्षिण खेत गई थी। वहां ननकनवा पुत्र कतरू ने उसके साथ दुराचार किया। किशोरी ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले के विचारण के बाद शनिवार अपर सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने आरोपी ननकनवा को सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम को न्यायालय ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 14 अगस्त 2016 को नित्यक्रिया के लिए गांव के दक्षिण खेत गई थी। वहां ननकनवा पुत्र कतरू ने उसके साथ दुराचार किया। किशोरी ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले के विचारण के बाद शनिवार अपर सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने आरोपी ननकनवा को सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम को न्यायालय ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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