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Bahraich News: दुष्कर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
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बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 22 दिसंबर 2021 की शाम करीब सात बजे थाना विशेश्वरगंज के गोटियारी गांव निवासी कासिम ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की तहरीर पर थाना विशेश्वरगंज पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने कासिम को दोषसिद्ध कर दस वर्ष के सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए।
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अभियोजन के अनुसार, 22 दिसंबर 2021 की शाम करीब सात बजे थाना विशेश्वरगंज के गोटियारी गांव निवासी कासिम ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता की तहरीर पर थाना विशेश्वरगंज पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने कासिम को दोषसिद्ध कर दस वर्ष के सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वसूले गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए।
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