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Bahraich News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की जेल
Fri, 31 Jan 2025 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:57 AM IST
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बहराइच। थाना कोतवाली देहात के बहादुर पुरवा गांव निवासी दोषी को नाबालिग के साथ अपहरण व दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
एक गांव निवासी पिता ने 12 सितंबर, 2017 को एसपी को ऑनलाइन तहरीर भेजी थी। जिसमें कहा था कि वे 30 अगस्त, 2017 को घर पर नही थे। उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। इस दौरान बहादुर पुरवा गांव निवासी जुगेश बेटी को बहला फुसला कर ले गया। कोतवाली देहात की पुलिस ने ऑनलाइन तहरीर के आधार पर 18 सितंबर, 2017 को मुकदमा दर्ज किया था।
बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में जुगेश को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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एक गांव निवासी पिता ने 12 सितंबर, 2017 को एसपी को ऑनलाइन तहरीर भेजी थी। जिसमें कहा था कि वे 30 अगस्त, 2017 को घर पर नही थे। उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। इस दौरान बहादुर पुरवा गांव निवासी जुगेश बेटी को बहला फुसला कर ले गया। कोतवाली देहात की पुलिस ने ऑनलाइन तहरीर के आधार पर 18 सितंबर, 2017 को मुकदमा दर्ज किया था।
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बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में जुगेश को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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