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Bahraich News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 10 Sep 2026 11:59 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:59 PM IST
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Man convicted of raping young woman sentenced to 10 years in prison
बहराइच। मानसिक रूप से मंदित 18 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एवं पॉक्सो एक्ट जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी रामकुमार उर्फ राजकुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के भाई ने जरवलरोड थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 18 वर्षीय बहन नौ अक्तूबर 2012 को पानी की टंकी रोड स्थित स्कूल से भांजी को लेने गई थी। इसी दौरान खेत के पास आरोपी रामकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में जरवलरोड थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचक उपनिरीक्षक पद्माकर राय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 18 अप्रैल 2013 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने 19 जनवरी 2015 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपी रामकुमार उर्फ राजकुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोषी गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के निंदूरा गांव का निवासी है।
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