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अभियुक्तो को आजीवन कारावास

Sat, 27 Feb 2021 10:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 10:56 PM IST
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Life imprisonment to the accused
दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। थाना बौंडी के बभननपुरवा व सिलौटा गांव निवासी दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले मेें दोषी साबित किया है। मामले मेें न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को खुली अदालत मेें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि थाना बौंडी के बभननपुरवा मझारा तौकली गांव निवासी देशराज व थाना क्षेत्र के सिलौटा गांव निवासी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं मेें फखरपुर थाने पर 16 मार्च 2016 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार द्विवेदी के न्यायालय पर चल रही थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्तों को 20-20 हजार धनराशि के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी।
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