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Bahraich News: हत्यारे को आजीवन कारावास

Wed, 18 Mar 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 18 Mar 2026 11:48 PM IST
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Life imprisonment for murderer
बहराइच। हत्या के एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे-प्रथम) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया।
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कैसरगंज के गंदूझाला गांव निवासी धर्मराज ने 17 सितंबर 2020 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनके चचेरे भाई पुत्तीलाल खेत में चारा काटने गए थे। शाम को लौटते समय गांव के ही रामजस यादव ने कुदाल से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार से पुत्तीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।
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घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर वैज्ञानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और ठोस विवेचना के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी रामजस यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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दोषी रामजस यादव को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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