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Bahraich News: हत्या के प्रयास में दोषी को उम्रकैद
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बहराइच। पुराने विवाद में घर के दरवाजे पर पहुंचकर महिला को तमंचे से गोली मारने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त संजय को सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सहअभियुक्त छोटू उर्फ अमरेंद्र कुमार को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अभियोजन के अनुसार हुजूरपुर थाना के लोधनपुरवा निवासी एक महिला ने 18 अक्तूबर 2020 को तहरीर दी थी। बताया था कि पुराने विवाद को लेकर संजय और छोटू उसके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसी दौरान मां बुधना ने दोनों को गाली देने से मना किया। आरोप है कि इस पर संजय ने तमंचे से बुधना पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह गिर कर घायल गईं और दोनों आरोपी भाग निकले।
मामले में हुजूरपुर थाने में संजय और छोटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संजय अग्निहोत्री ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 29 नवंबर 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार हुजूरपुर थाना के लोधनपुरवा निवासी एक महिला ने 18 अक्तूबर 2020 को तहरीर दी थी। बताया था कि पुराने विवाद को लेकर संजय और छोटू उसके दरवाजे पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसी दौरान मां बुधना ने दोनों को गाली देने से मना किया। आरोप है कि इस पर संजय ने तमंचे से बुधना पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह गिर कर घायल गईं और दोनों आरोपी भाग निकले।
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मामले में हुजूरपुर थाने में संजय और छोटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संजय अग्निहोत्री ने साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 29 नवंबर 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।
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