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अपहरण के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Thu, 30 Sep 2021 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 10:48 PM IST
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Kidnapping convict gets five years imprisonment
बहराइच। शहर के दरगाह थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोप में नामजद अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजन पाक्सो संतोष सिंह ने बताया कि शहर के दरगाह थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दरगाह थाना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार के खिलाफ 27 सितंबर 2016 को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट प्रथम नितिन पांडेय की अदालत में विचाराधीन था।
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शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि गुरुवार को न्यायाधीश ने मामले मेें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जज ने नामजद अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित मेें अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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