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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Thu, 17 Dec 2020 10:23 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 10:23 PM IST
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Husband imprisoned for life for dowry death
बहराइच। विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र निवासी भाई ने अपनी बहन की दहेज हत्या के मामले में थाना पयागपुर में बहन के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायालय पर बहस के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी फिरोज अहमद खान ने बताया कि विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र निवासी रामअनुज पांडेय ने पयागपुर थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहन का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ थाना क्षेत्र निवासी कक्कू मिश्रा राजू के साथ किया गया था। विवाह के कुछ माह बाद से पति कक्कू बहन को दहेज आदि को लेकर मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। रामअनुज ने तहरीर में कहा था कि 28 मार्च 2008 को कक्कू ने उसकी बहन पर केरोसिन डालकर जलाकर मार दिया था। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायालय पर बहस के दौरान न्यायाधीश नितिन पांडेय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी मौजूदा समय जिला कारागार में निरुद्ध है।
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