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Bahraich News: दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष एक माह की कैद, अर्थदंड
Wed, 28 May 2025 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 28 May 2025 12:45 AM IST
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बहराइच। दहेज हत्या के दोषी को अपर जिला जज आनंद शुक्ल की अदालत ने मंगलवार को आठ वर्ष एक माह की सजा सुनाई। दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जाकिर ने रुपईडीहा पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी लड़की रेखा की शादी सांवली सोनकर निवासी परागपुरवा थाना रुपईहीडा के साथ हुआ था। 19 मई 2017 को बेटी की ससुराल से सूचना मिली कि उसकी लड़की की मृत्यु हो गई है। सूचना पर वह अपने परिजन के साथ परागपुरवा पहुंचे तो गांव के लोगों ने बताया कि उसकी बेटी को उसके दामाद ने दहेज के लिए फांसी लगा कर मार दिया। इस सूचना पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को पति सांवली सोनकर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष एक माह की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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जाकिर ने रुपईडीहा पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी लड़की रेखा की शादी सांवली सोनकर निवासी परागपुरवा थाना रुपईहीडा के साथ हुआ था। 19 मई 2017 को बेटी की ससुराल से सूचना मिली कि उसकी लड़की की मृत्यु हो गई है। सूचना पर वह अपने परिजन के साथ परागपुरवा पहुंचे तो गांव के लोगों ने बताया कि उसकी बेटी को उसके दामाद ने दहेज के लिए फांसी लगा कर मार दिया। इस सूचना पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को पति सांवली सोनकर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष एक माह की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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