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Bahraich News: मारपीट में पांच लोगों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
Sat, 07 Jun 2025 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sat, 07 Jun 2025 02:48 AM IST
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बहराइच। मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को 6500-6500 के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रामगांव के मूटूकहा निवासी गोपीचंद ने 23 फरवरी 2013 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि जय जयराम, मनोज, नत्थू, तोताराम व दयाराम द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी। घटना के दौरान उसको और परिवार के लोगों को गंभीर चोट आई थी। तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। शुक्रवार को एडीजे प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट पर मुकदमे में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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रामगांव के मूटूकहा निवासी गोपीचंद ने 23 फरवरी 2013 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि जय जयराम, मनोज, नत्थू, तोताराम व दयाराम द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी। घटना के दौरान उसको और परिवार के लोगों को गंभीर चोट आई थी। तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। शुक्रवार को एडीजे प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट पर मुकदमे में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्तों तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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