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Bahraich News: हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, 30 हजार अर्थदंड भी लगा
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बहराइच। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय ने पांच हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह वारदात 20 वर्ष पूर्व हुई थी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने अभियुक्तों पर 30 हजार 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन कथानक में कहा गया है कि वादी मुकदमा आशाराम पुत्र सीताराम दूबे ने पुलिस को सूचना दी कि 20 मार्च 2005 को रात करीब आठ बजे गांव के निवासी पवन कुमार दूबे की दुकान पर अभियुक्तों ने विजय कुमार की हत्या कर दी थी। थाना पयागपुर में लल्लन मिश्रा, ननकू उपाध्याय उर्फ शिवनारायन, राजकुमार, अशोक कुमार मिश्रा व बच्छराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
तत्कालीन विवेचक एसआई एसएन राय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाही व विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित कर कोर्ट द्वारा तीन अगस्त 2005 को आरोपों को विरचित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 30500 रुपये प्रति अभियुक्त अर्थदंड लगाया है। अर्थदंंड न अदा करने पर 10-10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
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अभियोजन कथानक में कहा गया है कि वादी मुकदमा आशाराम पुत्र सीताराम दूबे ने पुलिस को सूचना दी कि 20 मार्च 2005 को रात करीब आठ बजे गांव के निवासी पवन कुमार दूबे की दुकान पर अभियुक्तों ने विजय कुमार की हत्या कर दी थी। थाना पयागपुर में लल्लन मिश्रा, ननकू उपाध्याय उर्फ शिवनारायन, राजकुमार, अशोक कुमार मिश्रा व बच्छराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
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तत्कालीन विवेचक एसआई एसएन राय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाही व विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित कर कोर्ट द्वारा तीन अगस्त 2005 को आरोपों को विरचित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 30500 रुपये प्रति अभियुक्त अर्थदंड लगाया है। अर्थदंंड न अदा करने पर 10-10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
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